नोएडा अथॉरिटी के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब विशेष जांच टीम का करेंगी इन मसलों की जांच
नोएडा प्राधिकरण के कामकाज को लेकर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच टीम का गठन किया.
- Amit Mishra
- 24 Jan, 2025
नोएडा प्राधिकरण के कामकाज को लेकर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच टीम का गठन किया. इस जांच टीम का गठन कोर्ट ने कामकाज में गड़बड़ी की आशंका और अधिग्रहित भूमि के लिए संभावित ‘अतिरिक्त मुआवजे’ के भुगतान की जांच के लिए किया है.
यूपी कैडर के 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को मिला जिम्मा
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने अन्य राज्यों से आने वाले उत्तर प्रदेश कैडर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा है. इन वरिष्ठ अधिकारियों में अतिरिक्त डीजीपी एसबी शिरडकर, सीबी-सीआईडी आईजी एम राजेश पी राव और डीआईजी हेमंत कुटियाल को एसआईटी के गठन के लिए चुना. इन अधिकारियों को ये भी जांच करने को कहा गया है कि क्या न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के समग्र कामकाज में ‘पारदर्शिता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का अभाव’ है.
किसानों के मुआवजे को लेकर 12 मामलों में दर्ज हुईं शिकायतें
प्राधिकरण द्वारा किसानों को अधिग्रहित भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले तो संज्ञान में थे लेकिन अब पता चला कि ऐसे कुल 20 मामले थे. जिनमें कुछ लोगों ने अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थीं. ऐसे 12 मामलों में यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.
इन मामलों की जांच करेगी एसआईटी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT जांच करेगी कि “क्या भुगतान की गई मुआवजा राशि हकदार राशि से ज्यादा थी और यदि ऐसा है, तो इसके जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी कौन हैं? वहीं SIT जांच के दौरान उठने वाले किसी भी संबद्ध मुद्दे की जांच करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है. एसआईटी जांच करेगी कि क्या भूस्वामियों और नोएडा के अधिकारियों के बीच कोई सांठगांठ थी. इसके साथ ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने एसआईटी को 2 महीने के अंदर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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