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देबू मोटर्स में पेड़ काटने का मामला: NGT का अंतिम आदेश जारी, वन विभाग को लगाने होंगे 1000 नए पौधे, शकुंतलम पर FIR के भी निर्देश

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ग्रेटर नोएडा के देबू मोटर्स में पेड़ काटने के मामले में NGT ने अंतिम फैसला सुनाया। कंपनी में 1000 पौधे लगाने और FIR दर्ज करने के आदेश।
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ग्रेटर नोएडा। देबू मोटर्स में अवैध रूप से पेड़ काटे जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस मामले में अपना अंतिम आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत कंपनी परिसर में पेड़ काटने की भरपाई करते हुए 1000 नए पौधे लगाने होंगे और इनकी एक वर्ष तक निगरानी व देखरेख सुनिश्चित करनी होगी। मामले में वन विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि पौधारोपण पूरा होने और उनके विकास की रिपोर्ट समय-समय पर NGT में प्रस्तुत की जाए।

यूपीसीडा को तीन महीने में फेंसिंग और गेट लगाने के निर्देश

NGT ने उत्तर प्रदेश सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPSIDA) को आदेश दिया है कि: परिसर की तारबंदी (Wire Fencing) की जाए और अगले तीन महीनों के भीतर मुख्य गेट लगाया जाए। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसा करने से भविष्य में पेड़ कटान, अतिक्रमण और पर्यावरणीय उल्लंघन पर नियंत्रण रहेगा।

 शकुंतलम कंपनी पर दर्ज होगी FIR

निर्णय के तहत शकुंतलम कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होगी। आरोप है कि कंपनी ने बिना अनुमति पेड़ काटे, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।

आदेश के बाद बढ़ी सख्ती

मामले ने फिर से प्रशासन और पर्यावरण विभाग को सक्रिय कर दिया है। स्थानीय निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता लंबे समय से इस मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। NGT का यह निर्णय पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने और औद्योगिक संस्थानों को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी हफ्तों में आदेश के अनुपालन पर प्रशासन और विभागों की नजर रहेगी।

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