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IIT प्रोफेसर ने छात्रा के साथ किया था रेप, नोएडा की कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

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नोएडा अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ सुनाई सजा
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Noida: रेप के एक पुराने मामले में नोएडा की अदालत ने IIT जोधपुर के एक पूर्व प्रोफेसर विवेक विजयवर्गीय को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था, जिसमें एक पूर्व छात्रा ने प्रोफेसर पर नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। 

2019 में गेस्ट हाउस में किया था रेप
वर्ष 2009 में विवेक विजयवर्गीय आईआईटी जोधपुर के गणित विभाग में फैकल्टी सदस्य थे। उसी दौरान उनकी पहचान पीड़िता से हुई, जिसे उन्होंने पढ़ाया था। बाद में वर्ष 2011 में दोनों दोबारा मिले और उसी संस्थान में पीड़िता को नौकरी भी मिल गई। पीड़िता ने 2019 में नोएडा के सेक्टर-16 पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। वह नौकरी से संबंधित बातचीत के लिए प्रोफेसर से मिलने नोएडा फिल्म सिटी स्थित गेल गेस्ट हाउस गई थी। वहीं प्रोफेसर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के अगले ही दिन पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूरी करते हुए 25 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल कर दी।

27 नवंबर को कोर्ट ने ठहराया था दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रियंका कुमार ने 27 नवंबर 2025 को विवेक विजयवर्गीय को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि गवाही और सबूतों से स्पष्ट हुआ कि पुलिस घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंच गई थी और एफआईआर दर्ज होने में देरी केवल थाने में प्रक्रिया संबंधी कारणों से हुई थी, न कि पीड़िता की किसी हिचकिचाहट की वजह से। कोर्ट ने सरकारी गवाहों के बयान विश्वसनीय और एकरूप पाए। गवाहियों से यह स्थापित हुआ कि आरोपित प्रोफेसर ने पीड़िता को नौकरी का प्रस्ताव देने के बहाने गेस्ट हाउस बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। सभी साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अदालत ने प्रोफेसर को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाकर यह मामला निर्णीत किया।

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