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नोएडा में आज और कल लागू रहेगा धारा 163, भूलकर भी न करें ये गलतियां

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6 दिसंबर को शौर्य दिवस , काला दिवस और भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण के अवसर को देखते हुए पूरे जनपद में धारा 163 लागू
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Noida: शौर्य दिवस, काला दिवस और डॉ. भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने 5 दिसंबर से 6 दिसंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। संभावित धरना–प्रदर्शनों, भीड़ एकत्र होने और संवेदनशील माहौल को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में यह धारा दोनों दिन प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

धारा 163 क्यों लागू की गई?
प्रशासन के मुताबिक 6 दिसंबर को शौर्य दिवस/काला दिवस की संवेदनशीलता और डॉ. भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। विभिन्न संगठनों द्वारा धरना, रैलियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान लागू किया गया है।

धारा 163 के प्रमुख प्रावधान
यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है। धारा 163 के तहत किसी व्यक्ति को किसी विशेष गतिविधि से रोका जा सकता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति, मानव जीवन की सुरक्षा और दंगे या झगड़े रोकना है। यह एक एकतरफा आदेश होता है, जिसे आपातकालीन स्थिति में लागू किया जाता है। आदेश अधिकतम 2 महीने तक प्रभावी रहता है, जिसे राज्य सरकार बढ़ाकर 6 महीने तक कर सकती है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को किसी कार्य से रोकना, संपत्ति से संबंधित गतिविधियों पर रोक, भीड़-भाड़ रोकने के लिए निर्देश, हथियार रखने पर प्रतिबंध रहता है। धारा 163 लागू होने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र करने पर प्रतिबंध, ड्रोन उड़ाने पर रोक, लाउडस्पीकर निर्धारित ध्वनि-स्तर में ही उपयोग, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर रोक रहेगी।

उल्लंघन पर सजा
जिस व्यक्ति को आदेश से प्रभावित किया जाता है, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है। उचित सुनवाई के बाद आदेश में संशोधन या रद्द किया जा सकता है।  यदि उल्लंघन से कोई खतरा या हानि नहीं हुई तो 1 माह जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। यदि उल्लंघन से जान, स्वास्थ्य या सार्वजनिक शांति को खतरा हुआ तो  6 माह जेल या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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