ग्रेटर नोएडा में घर बनाने का सुनहरा मौका, यीडा लाएगा 40 वर्गमीटर प्लॉट की नई आवासीय योजना
- Sajid Ali
- 16 Dec, 2025
Greater Noida: एनसीआर में अपने सपनों का आशियाना बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) अब 30 वर्गमीटर के बजाय 40 वर्गमीटर के आवासीय प्लॉट पर नई आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। यह निर्णय आंतरिक सर्वे और तकनीकी अध्ययन के बाद लिया गया है। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसके तहत तीन सेक्टरों में करीब 3,800 से अधिक प्लॉट विकसित किए जाएंगे।
30 की जगह 40 वर्गमीटर प्लॉट क्यों?
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार पहले श्रमिकों और न्यूनतम आय वर्ग के लिए 30 वर्गमीटर प्लॉट की योजना प्रस्तावित की गई थी, जिसे बोर्ड से मंजूरी भी मिल चुकी थी। हालांकि जांच में सामने आया कि 30 वर्गमीटर का प्लॉट एनसीआर में लागू भवन मानकों और निर्माण पद्धतियों के अनुरूप नहीं है। इतने छोटे प्लॉट पर सुरक्षित और सुविधाजनक मकान बनाना मुश्किल हो जाता है। कमरों का सही आकार, सीढ़ियों की सुरक्षा और भविष्य में ऊपर मंजिल का निर्माण जोखिम भरा हो सकता है। इसके मुकाबले 40 वर्गमीटर का प्लॉट ज्यादा व्यावहारिक है। इस आकार में घर का नक्शा बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, जिससे कमरे, रसोई और सीढ़ियां संतुलित ढंग से फिट हो जाती हैं। मकान अधिक मजबूत, सुरक्षित और रहने योग्य बनता है। यही कारण है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जैसी अन्य सरकारी एजेंसियां भी 40 वर्गमीटर के प्लॉट का मानक अपनाती हैं।
तीन सेक्टरों में लागू होगी योजना
यीडा ने इस आवासीय योजना के लिए सेक्टर-17, सेक्टर-18 और सेक्टर-20 में जमीन आरक्षित कर ली है। संशोधित योजना के तहत सेक्टर-17 में 455 प्लॉट विकसित किए जाएंगे। सेक्टर-18 में सबसे अधिक भूखंड प्रस्तावित हैं, जहां एक पॉकेट में 2,236 और दूसरे पॉकेट में 644 प्लॉट शामिल होंगे। वहीं सेक्टर-20 में 463 प्लॉट विकसित किए जाएंगे।
आय पात्रता में बड़ी राहत
प्लॉट के आकार में बदलाव के साथ ही प्राधिकरण ने आवेदकों की आय सीमा में भी बड़ी छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब वार्षिक आय सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की तैयारी है। पहले तय कम आय सीमा के कारण असंगठित क्षेत्र के कई वास्तविक लाभार्थी योजना से बाहर हो रहे थे।
संशोधित आय सीमा केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए तय मानकों के काफी अनुरूप है। इसमें फैक्ट्री मजदूर, ड्राइवर, क्लीनर, लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले श्रमिक, मैकेनिक, हेल्पर, सुरक्षा गार्ड, पैकेजिंग, सफाई और मेंटेनेंस कर्मी, ढाबों, कैंटीन और छोटी दुकानों में काम करने वाले लोग शामिल होंगे, जो औपचारिक रोजगार के दायरे में नहीं आते।
बोर्ड में रखा जाएगा विस्तृत प्रस्ताव
यीडा के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया के अनुसार 40 वर्गमीटर के प्लॉट, संशोधित आय सीमा, शर्तों, कीमतों और समय-सीमा से जुड़ा विस्तृत प्रस्ताव जल्द ही प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद योजना को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।
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