गाजियाबाद में जामा मस्जिद के पास अवैध दुकानों पर प्रशासन का एक्शन, 14 निर्माण ध्वस्त, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई

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गाजियाबाद के मोदीनगर में जामा मस्जिद के पास अवैध 14 दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद दुकानों को अवैध घोषित किया गया था और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण किया गया।

गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र के बेगमाबाद गांव में जामा मस्जिद के पास बनी 14 दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। उपजिलाधिकारी (एसडीएम) कोर्ट द्वारा इन दुकानों को अवैध घोषित किए जाने के बाद पहले दुकानदारों ने स्वयं निर्माण हटाना शुरू किया, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर शेष हिस्से को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती रही।


30 मई को आया था कोर्ट का फैसला

जानकारी के अनुसार, जामा मस्जिद के पास की भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह विवाद पहले मस्जिद कमेटी और ग्राम पंचायत के बीच था, जो बाद में नगर पालिका परिषद तक पहुंच गया। मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन था, जहां 30 मई को अदालत ने फैसला सुनाते हुए भूमि को नगर पालिका परिषद की संपत्ति माना और वहां बनी 14 दुकानों को अवैध घोषित कर दिया। साथ ही कोर्ट ने संबंधित पक्षों पर 2.22 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।


नोटिस के बाद शुरू हुई कार्रवाई

कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में दुकानें खाली करने के निर्देश दिए थे। शनिवार को एसडीएम राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अंतिम चेतावनी दी गई। प्रशासन ने साफ कर दिया था कि तय समयसीमा में निर्माण नहीं हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।


दुकानदारों ने खुद हटाया सामान, फिर चला बुलडोजर

रविवार सुबह कार्रवाई से पहले कई दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान हटाकर दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने शेष ढांचे पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्तीकरण कर दिया।


भारी पुलिस बल रहा तैनात

कार्रवाई के दौरान डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी, एसडीएम, एसीपी समेत पांच थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर मौजूद रही। इलाके में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।


सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम

प्रशासन ने संवेदनशीलता को देखते हुए एक किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा बनाया और लगातार निगरानी रखी। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है और यदि दुकानदार स्वयं निर्माण नहीं हटाते तो पूरी कार्रवाई बुलडोजर से ही की जाती।

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