दिल्ली में अवैध पटाखों के भंडारण का खुलासा, घर की पहली मंजिल से 567.30 किलो पटाखे बरामद, आरोपी गिरफ्तार
- Shiv Kumar
- 14 Oct, 2026
दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे जमा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 567.30 किलोग्राम पटाखे और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की है। यह कार्रवाई एएटीएस (AATS) और हर्ष विहार थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस के मुताबिक, 12 अक्टूबर 2026 की रात करीब 9:05 बजे गश्त के दौरान टीम को मंडोली गांव में पटाखों के भंडारण की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एक घर की पहली मंजिल पर कार्टन और बोरियों में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे मिले। मामले में 23 वर्षीय मो. तैयब को पकड़ा गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
गश्त के दौरान मिली पटाखे जमा होने की सूचना
पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर की रात करीब 9:05 बजे एएटीएस और हर्ष विहार थाना पुलिस की संयुक्त टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को दिल्ली के मंडोली गांव में एक स्थान पर पटाखे जमा किए जाने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने सूचना संबंधित थाने को दी और इसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। तलाशी के दौरान मंडोली गांव की गली नंबर 12 में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास स्थित एक मकान की पहली मंजिल पर पटाखों का भंडार मिला। वहां कार्टन और बोरियों में अलग-अलग तरह के पटाखे और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री रखी गई थी।
567.30 किलोग्राम पटाखे और अन्य सामग्री जब्त
पुलिस ने मौके पर मिली सामग्री की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की। बरामद पटाखों और अन्य सामग्री का वजन किया गया, नमूने लिए गए और इसके बाद उन्हें जब्त कर लिया गया। कुल बरामदगी का वजन 567.30 किलोग्राम बताया गया है। इसमें सेवन-शॉट पटाखे, सिंगल-शॉट पटाखे, रोमन कैंडल्स, रंगीन पटाखे और अन्य सामग्री शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई का मुख्य आधार मंडोली गांव के मकान में बड़ी मात्रा में पटाखे जमा होने की सूचना थी। फिलहाल बरामद सामग्री को लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है और मामले में आगे की जांच की जा रही है।
मो. तैयब पकड़ा गया, BNS और विस्फोटक अधिनियम में केस
इस मामले में पुलिस ने मो. तैयब (23) को पकड़ा है। वह उत्तर प्रदेश के लोनी देहात स्थित नेताजी पार्क का निवासी है और उसके पिता का नाम असलम बताया गया है। पुलिस के अनुसार, तैयब का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह किसी पुलिस हिस्ट्रीशीट या बीसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। हर्ष विहार थाने में एफआईआर नंबर 315/2026 दर्ज की गई है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9B के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अब बरामद पटाखों के भंडारण और उनसे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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