15 अक्टूबर से यूपी में मिठाई की ‘यूज बाई डेट’ दिखाना अनिवार्य, खुली मिठाइयां भी नियम के दायरे में, खाद्य विभाग ने जारी किया आदेश

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उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए रखी और स्टॉक में मौजूद खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। 15 अक्टूबर से राज्य में बिक्री के लिए प्रदर्शित और स्टॉक में रखी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि यह व्यवस्था खुली मिठाइयों पर भी लागू होगी। अब तक खुली मिठाइयों के मामले में उपयोग की अंतिम तारीख प्रदर्शित करने का स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था।


निरीक्षण में सामने आई उपभोक्ताओं की परेशानी

विभाग के मुताबिक, पिछले कुछ समय में मिठाई बनाने और बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर की गई जांच और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान सामने आया कि कई जगह ग्राहकों को मिठाई के निर्माण और उसकी उपयोग अवधि से जुड़ी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी। ऐसे में ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और कितने समय तक उसका उपयोग किया जा सकता है, इसका सही आकलन नहीं कर पाता था। नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को खरीदारी के समय जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है।


एक से 30 दिन तक हो सकती है मिठाई की उपयोग अवधि

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करती है। यह अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में विभाग का मानना है कि मिठाई की उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी ग्राहक के लिए जरूरी है।


पैक्ड मिठाई के बाद अब खुली मिठाई पर भी नियम

मौजूदा व्यवस्था में पैक्ड मिठाइयों पर अवसान तिथि या ‘यूज बाई डेट’ अंकित करना पहले से अनिवार्य है। हालांकि, खुली मिठाइयों के लिए ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने का स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था। 15 अक्टूबर से लागू होने वाली नई व्यवस्था के तहत मिठाई निर्माण और बिक्री प्रतिष्ठानों को बिक्री के लिए रखी और स्टॉक में मौजूद मिठाइयों पर यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगा।


उपभोक्ता हित और स्वास्थ्य पर जोर

विभाग ने इस व्यवस्था को उपभोक्ता हित और स्वास्थ्य की सुरक्षा से जोड़ा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ मानव जीवन और स्वास्थ्य के उचित स्तर के संरक्षण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 18(1)(ए) में खाद्य सुरक्षा मानकों और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार के तहत मानव जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा और उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जाने की व्यवस्था है।

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