दिल्ली में दुष्कर्म के आरोपी को UAE से वापस लाई पुलिस, इंटरपोल की मदद से हुआ प्रत्यर्पण

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दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में विदेश भागे आरोपी सजीर पल्ली मूप्पन को UAE से भारत वापस लाया है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से प्रत्यर्पण हुआ। आरोपी पर अक्टूबर 2025 में युवती से दुष्कर्म करने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में विदेश भागे आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत वापस लाया है। आरोपी की पहचान 38 वर्षीय सजीर पल्ली मूप्पन उर्फ सजीर पीएम के रूप में हुई है। वह केरल के कन्नूर का रहने वाला है और ज्वेलरी कंपनी जॉयअलुक्कास में सीनियर मैनेजर के पद पर काम करता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर अक्टूबर 2025 में कंपनी की एक 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना के बाद वह विदेश चला गया था। पुलिस ने उसकी तलाश में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद ली और इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया। इसके बाद UAE के अधिकारियों के साथ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को 4 नवंबर 2026 को भारत लाया गया। इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने सहयोग किया।


जन्मदिन की पार्टी के बाद होटल में दुष्कर्म का आरोप

पुलिस के मुताबिक, मामला 1 अक्टूबर 2025 की रात का है। पंजाबी बाग के एक लाउंज में कंपनी के कर्मचारियों ने जन्मदिन की पार्टी रखी थी। इसमें 20 वर्षीय युवती भी शामिल हुई थी। आरोप है कि पार्टी के दौरान सजीर ने युवती को शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कराया। इसके बाद वह उसे करोल बाग के एक होटल में ले गया, जहां 2 अक्टूबर की सुबह उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस का कहना है कि होटल में कमरा लेते समय आरोपी ने पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के पहचान पत्र का इस्तेमाल किया था। इन आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने होटल और लाउंज से संबंधित रिकॉर्ड जुटाए।


कंपनी ने शुरू की जांच, फिर विदेश चला गया आरोपी

घटना के बाद युवती ने सबसे पहले कंपनी प्रबंधन से शिकायत की थी। इसके बाद 4 अक्टूबर 2025 को कंपनी ने आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से संबंधित POSH कानून के तहत आंतरिक कमेटी से जांच शुरू कराई गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी इस जांच में शामिल नहीं हुआ और कंपनी से भी गैरहाजिर रहने लगा। जांच में सामने आया कि वह 5 जनवरी 2026 को भारत छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात चला गया था। वहां उसने दुबई में प्लंबिंग के सामान की एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। आरोपी के विदेश जाने के बाद पुलिस को उसकी तलाश में

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ी।


फरवरी में दर्ज हुई FIR, पुलिस ने जुटाए सबूत

पीड़िता ने 18 फरवरी 2026 को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर करोल बाग थाने में एफआईआर संख्या 237/26 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 123, 319 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसका बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने पंजाबी बाग के लाउंज और करोल बाग के होटल से सीसीटीवी फुटेज, होटल रिकॉर्ड, पहचान पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज जुटाए। आरोपी की तलाश में पुलिस की एक टीम केरल भी पहुंची थी, लेकिन तब तक वह भारत छोड़ चुका था।


इंटरपोल से संपर्क के बाद जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस

आरोपी के विदेश में होने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने 30 अप्रैल 2026 को भारतपोल के माध्यम से इंटरपोल से संपर्क किया। इसके बाद संबंधित एजेंसियों के बीच जरूरी दस्तावेज और जानकारी साझा की गई। लगातार प्रयासों के बाद 7 जुलाई 2026 को आरोपी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया। इस कार्रवाई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), इंटरपोल, केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का सहयोग लिया गया। पुलिस ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए UAE के संबंधित अधिकारियों के साथ भी संपर्क बनाए रखा।


4 नवंबर को भारत लाया गया आरोपी

कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 9 अक्टूबर 2026 को अबू धाबी के सक्षम अधिकारियों ने आरोपी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तीन सदस्यीय टीम 31 अक्टूबर को UAE पहुंची। इस टीम में इंस्पेक्टर कपिल खोखर, सब इंस्पेक्टर काजल त्यागी और सब इंस्पेक्टर संदीप शामिल थे। पुलिस टीम ने वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर जरूरी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद 4 नवंबर को UAE के अधिकारियों ने आरोपी सजीर पल्ली मूप्पन को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे भारत लेकर आई है। अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम फैसला अदालत में होगा।

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