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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में इन पांच स्थानों पर बिकेंगे ग्रीन पटाखे, सिर्फ 4 घंटे जलाने की अनुमति

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Noida: सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने पर छूट दे दी है। इसी कड़ी में दीपावली से पहले जिले में आज से तीन दिनों तक पांच निर्धारित स्थानों पर हरित पटाखों की बिक्री की जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नोएडा जोन में दो, सेंट्रल नोएडा जोन में एक और ग्रेटर नोएडा जोन में दो स्थान चिह्नित किए गए हैं।


अस्थायी लाइसेंस जारी, सुरक्षा इंतज़ाम पुख्ता

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम तक 50 से अधिक लोगों ने पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन किए, जिनमें से आठ को अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। हर विक्रय स्थल पर पुलिस बल और अग्निशमन दल की तैनाती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार कमिश्नरेट पुलिस ने हरित पटाखों की बिक्री के लिए एसओपी तैयार की है। केवल अस्थायी लाइसेंसधारी दुकानदारों को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी। इन स्थानों पर भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की गई है।


लाइसेंस के लिए जरूरी होगी एनओसी

अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दुकानदारों को नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होगी। इसके बाद संबंधित डीसीपी की स्वीकृति पर लाइसेंस जारी किया जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाएंगे।


टीन शेड में लगेंगी दुकानें, सुरक्षा होगी प्राथमिकता

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि हरित पटाखों की दुकानें टीन शेड में लगाई जाएंगी। दुकानों के बीच लगभग 3 मीटर की दूरी रखी जाएगी और किसी भी दुकान का दरवाजा सामने नहीं होगा। साइट पर फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य होगा और वहां कोई हाईटेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए। दुकानों में तेल लैंप, गैस लैंप या खुली बिजली का प्रयोग सख्त वर्जित रहेगा।


इन स्थानों पर मिलेंगे ग्रीन पटाखे

नोएडा जोनः रामलीला मैदान, सेक्टर-62.

सेंट्रल नोएडा जोनः गढ़ी गोल चक्कर के पास, कबड्डी ग्राउंड

ग्रेटर नोएडा जोनः रामलीला मैदान, ग्राम ऐच्छर, अग्रसेन इंटर कॉलेज मैदान, कस्बा दादरी


पटाखे जलाने का तय समय

ग्रीन पटाखे केवल 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक तक जलाए जा सकेंगे।


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