पुरानी रंजिश में इमरान की गोली मारकर हत्या, साजिश रचने और आरोपियों को भगाने के आरोप में चार गिरफ्तार

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ग्रेटर नोएडा के जेवर में इमरान हत्याकांड के मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, उन पर साजिश रचने और मुख्य आरोपियों को भगाने में मदद करने का आरोप है। मामले में दो आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर के जेवर थाना क्षेत्र में इमरान हत्याकांड के मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इन पर हत्या की साजिश रचने, षड्यंत्र में शामिल होने, वारदात को अंजाम देने में सहयोग करने और आरोपियों को भगाने में भूमिका निभाने का आरोप है। चारों को 15 अक्टूबर 2026 को झाझर रोड स्थित नगला तिराहे से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पुलिस इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इमरान की हत्या को लेकर उसके भाई ने 8 अक्टूबर को जेवर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पुरानी रंजिश के चलते जान मोहम्मद और इदरीश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इमरान को गोली मार दी थी।


नगला तिराहे से पकड़े गए चार आरोपी

जेवर थाना पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की मदद से इब्राहिम, रिजवान, समरीन और मुस्कान को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, इब्राहिम पुत्र सईद की उम्र करीब 48 वर्ष है। रिजवान इब्राहिम का पुत्र है। समरीन पुत्री यूसुफ की उम्र करीब 21 वर्ष और मुस्कान पत्नी फैजान की उम्र करीब 22 वर्ष बताई गई है। चारों आरोपी जहांगीरपुर कस्बे के मोहल्ला व्यापारियान के निवासी हैं। पुलिस का आरोप है कि इनकी भूमिका हत्या की साजिश, घटना में सहयोग और मुख्य आरोपियों को भगाने में रही। मामले में उनकी भूमिका को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।


पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, इमरान की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 8 अक्टूबर को जान मोहम्मद और इदरीश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके भाई इमरान, जिसकी उम्र करीब 36 वर्ष थी, को गोली मार दी। इस शिकायत के आधार पर जेवर थाने में मुकदमा संख्या 332/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 103(1), 3(5) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आने पर उनकी गिरफ्तारी की गई।


पहले दो आरोपी भी हो चुके हैं गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड में जान मोहम्मद उर्फ जामा पुत्र यूनुस, निवासी जहांगीरपुर, और इदरीश पुत्र सतवीर, निवासी गांव चांचली, को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वर्ष 2021 में उनके ताऊ की हत्या के मामले में इमरान भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक, इसी पुरानी रंजिश को हत्या की वजह बताया गया है। हालांकि, आरोपियों के बयानों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी। फिलहाल पुलिस मामले में सभी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।

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