ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, टिकट कैंसिल करने के बदल गए नियम, अभी जान लें अपनी काम की खबर
- Shiv Kumar
- 24 Mar, 2026
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को अब पहले से ज्यादा राहत मिलने वाली है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री यात्रा से 72 घंटे पहले अपनी कन्फर्म टिकट कैंसिल करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा और सिर्फ एक तय फ्लैट चार्ज ही काटा जाएगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो समय रहते अपनी यात्रा योजना बदल लेते हैं। रेलवे का कहना है कि इससे सीटों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
देरी से कैंसिलेशन पर बढ़ेगी कटौती
नए नियमों के तहत 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 25% किराया काटा जाएगा। वहीं, अगर टिकट 24 घंटे से 8 घंटे के बीच रद्द की जाती है, तो 50% किराया कटेगा। सबसे सख्त नियम आखिरी समय के लिए है—अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय बचा है, तो किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। इस बदलाव से यात्रियों को समय पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
बोर्डिंग प्वाइंट बदलने में मिली राहत
रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ी सुविधा दी है। अब यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट बनने से पहले तक ही सीमित थी। यह नियम खासतौर पर बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा, जहां एक से अधिक रेलवे स्टेशन होते हैं।
टाउट्स पर लगेगी लगाम, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह फैसला टिकट दलालों की गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया है। अक्सर टाउट्स बड़ी संख्या में टिकट बुक कर बाद में कैंसिल कर देते थे। नए नियमों से इस पर अंकुश लगेगा। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा के साथ पारदर्शी और व्यवस्थित टिकटिंग सिस्टम का लाभ मिलेगा।
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