1 अप्रैल से हुए ये 15 बदलाव, कॉमर्शियल सिलेंडर 218 रुपये महंगा, रेल टिकट रिफंड और टोल के भी बदले नियम, एक क्लिक में जानें सबकुछ

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1 अप्रैल से देशभर में 15 बड़े नियम बदल गए हैं। गैस सिलेंडर महंगा हुआ, रेल टिकट नियम सख्त हुए और टैक्स-बैंकिंग में भी बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।

नए वित्त वर्ष की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है। 1 अप्रैल से देशभर में कुल 15 अहम नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे पहले सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ₹218 तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे रेस्टोरेंट और खाने-पीने का खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा रेल टिकट कैंसिलेशन के नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब यात्रियों को ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले ही टिकट रद्द करनी होगी, वरना रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे में समय का ध्यान रखना और भी जरूरी हो गया है।


गैस, टोल और गाड़ियों पर बढ़ा खर्च

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग पर पड़ेगा, जिससे खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। चेन्नई में इसकी कीमत ₹2246.50 तक पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में ₹2078.50 हो गई है। वहीं फास्टैग के एनुअल पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब 3000 की जगह 3075 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही देशभर के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब केवल फास्टैग या यूपीआई से ही भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल से नई गाड़ियों की कीमतों में भी 2% से 3% तक इजाफा हो गया है, जिससे वाहन खरीदना महंगा हो गया है।


टैक्स और बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव

इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह केवल ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल होगा, जिससे लोगों की उलझन कम होगी। नए टैक्स स्लैब के तहत 12 लाख से 12.75 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा फॉर्म 16 की जगह अब फॉर्म 130 और 131 लागू किए गए हैं, जिससे टैक्स की जानकारी और ज्यादा स्पष्ट होगी। एचआरए पर टैक्स छूट के लिए अब किराया रसीद और मकान मालिक का पैन देना जरूरी कर दिया गया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट घटा दी है, जिससे एक दिन में तय सीमा से ज्यादा पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ेगा।


नौकरी, निवेश और दस्तावेजों पर भी असर

नए नियमों का असर नौकरी करने वालों और निवेशकों पर भी पड़ेगा। अब बेसिक सैलरी को सीटीसी का 50% करना जरूरी होगा, जिससे हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पीएफ और ग्रेच्युटी में फायदा मिलेगा। नौकरी छोड़ने पर अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन के अंदर करना होगा, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और शेयर बाजार में टैक्स नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे निवेशकों की कमाई प्रभावित हो सकती है। पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे नए आवेदन में अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे।

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