खान सर को कोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, 25 जून को होगी अगली सुनवाई, जेल में ही रहेंगे दोनों गार्ड

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पटना फायरिंग मामले में खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी, जबकि पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।

पटना के चर्चित फायरिंग और हंगामा मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जून को होगी। अदालत ने खान सर के तीन स्टाफ सदस्यों को भी फिलहाल राहत देते हुए उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। दो जून की रात मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे के बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बीच अदालत के इस फैसले को खान सर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और अगली सुनवाई में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हो सकती है।


फायरिंग मामले में पुलिस ने पेश की अपडेटेड केस डायरी

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में मामले से जुड़ी अद्यतन केस डायरी पेश की। बताया गया कि जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनमें दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग किए जाने की बात दर्ज है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल खान सर और उनके स्टाफ को अंतरिम संरक्षण जारी रखने का फैसला लिया। वहीं, खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उनकी जमानत याचिका पर भी अब उसी दिन सुनवाई होगी। इस फैसले

के बाद मामले की अगली तारीख काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।


गार्डों पर फायरिंग का आरोप, विवाद ने लिया बड़ा रूप

मामले की शुरुआत दो जून की रात हुई घटना से हुई थी, जब कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगा। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी शामिल कर लिया गया था। इस मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को पहले गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। विवाद उस समय और बढ़ गया जब रौशन आनंद के भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से खान सर पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े किए। फिलहाल अदालत से मिली राहत के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है। अब सभी की नजर 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई और पुलिस जांच की प्रगति पर टिकी हुई है।

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