मुंबई में 15 दिन तक धारा 144 लागू! अब नहीं होगी भीड़ और प्रदर्शन

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मुंबई में 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू, सार्वजनिक जमावड़े और रैलियों पर रोक

मुंबई पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। इस अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के सार्वजनिक रूप से एकत्र होने, बिना अनुमति रैली, प्रदर्शन और अन्य बड़े जमावड़ों पर रोक रहेगी। पुलिस का कहना है कि यह कदम शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा संभावित तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए उठाया गया है।

बिना अनुमति प्रदर्शन और रैली पर रहेगी रोक

मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार, धारा 144 लागू रहने के दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संबंधित प्रशासन से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हाल के विरोध प्रदर्शनों और संभावित भीड़ को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है।

आम लोगों से सहयोग की अपील

मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक भीड़ न जुटाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। आवश्यक सेवाएं और दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी, लेकिन प्रतिबंधित गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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