अलविद जुमा और ईद को लेकर पुलिस अलर्ट, नोएडा में चार दिनों के लिए धारा 163 लागू

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धारा 163 लागू क्यों लागू होती है

Noida: अलविद जुमा और ईद की नमाज को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट हो गई है। इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश गौतमबुद्ध नगर में आज (28 मार्च) से धारा 163 लागू कर दिया गया है। 31 मार्च ईद तक नोएडा में धारा 163 लागू रहेगा। यह जानकारी पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की ओर से दी गई है।

ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी 

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात किया गया है। धारा 163 लागू रहने के दौरान चार दिनों तक नोएडा में पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रखेगी। इसके साथ ही माहौल खराब करने वालों पर विशेष नजर होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। हालांकि धारा 163 लागू होने से पहले ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस के आलाधिकारी रोज पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था को परख रहे हैं। इसके साथ ही अधीनस्थों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने भी जुमा और ईद को लेकर विशेष निर्देश पुलिस को दिए हैं। इसका भी पालन नोएडा पुलिस कर रही है और लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की है।

धारा 163 लागू क्यों लागू होती है?

 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 में लागू किया गया था।पहले इसे भारतीय दंड संहिता 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण के लिए लागू किया जाता है। धारा 163 लागू होने पर सार्वजनिक स्थान पर इट्ठा होने पर रोक लग जाती है। विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी जाती है। कोई ऐसे में प्रदर्शन करता है तो प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में गौतमबुद्ध नगर में भी कोई धारा 163 लागू का उल्लंघन करेगा तो जिला मस्जिस्ट्रेट तुरंत एक्शन ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत कार्रवाई करने की पूरी शक्ति प्रदान है।

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