गौतमबुद्ध नगर में 10 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, अपर जिला जज ने अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

top-news
जनसामान्य में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर अधिकतम लाभ पहुंचाएं: अपर जिला जज

Greater Noida: जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के निर्देश पर अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अभिषेक पांडेय की अध्यक्षता में  जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से एक समीक्षा बैठक हुई। 10 मई 2025 दिन शनिवार को जनपद मुख्यालय, दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

अपर जिला जज ने बैठक में उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर ठोस तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वादों के चिन्हीकरण से लेकर प्रचार-प्रसार तक की सभी गतिविधियां योजनाबद्ध ढंग से की जाएं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण आपसी समझौते से हो सके।

इन मामलों का होगा निस्तारण
 राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक वाद, उत्तराधिकारी अधिनियम, दीवानी वाद, एमवी एक्ट व ई-चालान, आर्बिट्रेशन, एनआई एक्ट की धारा 138, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व, पेंशन, श्रम सहित विभिन्न प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटीगेशन स्तर पर बैंक ऋण, विद्युत व बीएसएनएल के बिलों से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। मामलों के निस्तारण के लिए पक्षकार संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं एवं अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ईमेल dlsa.gbnnoida@gmail.com व टोल फ्री नंबर 120-2970040 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर अधिकतम लाभ पहुंचाएं
अपर जिला जज ने डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग सहित अपने अधीनस्थ विभागों में लंबित मामलों की सूची तैयार कर निस्तारण हेतु ठोस कार्ययोजना बनाएं। साथ ही यूपीपीसीएल, परिवहन, समाज कल्याण, स्टांप, स्वास्थ्य, पूर्ति, श्रम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सहित सभी विभागों को अपने-अपने दायरे में आने वाले मामलों का अधिकतम समाधान सुनिश्चित करने को कहा। अपर जिला जज ने कहा कि वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकें, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 1 से 09 मई 2025 तक निस्तारित प्री-लिटीगेशन मामलों की सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि आंकड़ों को लोक अदालत के अंतिम विवरण में जोड़ा जा सके।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *