बिल्डर पर शिकंजा, महागुन ग्रुप के दो निदेशकों के खिलाफ कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी

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एओए की ओर से शिकायत के बाद कोर्ट ने महागुन के दो निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है

Noida: बिल्डर के खिलाफ सोसायटी अपॉर्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की ओर से शिकायत के बाद महागुन ग्रुप के दो निदेशकों के खिलाफ सीजेएम की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किये हैं। महागुन ग्रुप के निदेशक अमित जैन और धीरज जैन के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बिल्डर पर आरोप है कि एओए को सोसायटी हैंडओवर के अनुबंध के अनुसार फंड नहीं दिया गया। जिसके बाद कोर्ट ने 6 जून तक दोनों निदेशकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये हैं। 

क्या है पूरा मामला

सेक्टर-78 में 25 एकड़ में बनी महागुन मॉर्डन सोसायटी में 2700 से अधिक फ्लैट हैं। जनवरी साल 2021 में एओए ने सोसायटी का हैंडओवर लिया। अनुबंध के अनुसार इंटरेस्ट फ्री मेंटिनेंस सिक्योरिटी और सिकिंग फंड 15.38 करोड़ रुपए एओए के खाते में ट्रांसफर करना था, इसके अलावा 1348 फ्लैट में पानी कनेक्शन के लिए 2.54 करोड़ प्राधिकरण में देने थे, लेकिन एओए को दवाब के बाद अप्रैल 2025 में एक करोड़ रुपये प्राधिकरण में जमा कराया गया, बाकि की रकम मई में जमा करवाने का आश्वासन दिया गया। 

चेक बाउंस के भी बिल्डर पर आरोप

एओए ने बिल्डर पर चेक बाउंस के सात केस किये, इनमें से पांच केस पर बिल्डर धीरज और अमित जैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए। थाना सेक्टर-113 पुलिस को दोनों बिल्डरों को 6 जून तक कोर्ट में पेश करने का आदेश हुआ, आपको बता दें पिछले पांच सालों से सोसायटी का संचालन एओए कर रहा है। 

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