सास के सामने पत्नी की पति ने की थी हथौड़ी-कन्नी से हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
- Shiv Kumar
- 29 Jul, 2025
Noida: नोएडा
के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में कठोर
फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डाढ़ा कासना निवासी अखिलेश पॉलीवाल को दोषी करार देते
हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने
पर तीन माह और सजा भुगतनी होगी।
मां बचाने दौड़ी तो धक्का मार कर गिराया
अभियोजन तथ्यों के अनुसार, डाढ़ा कासना में 3 सितंबर 2020 की दोपहर करीब 1:30 बजे बिजली की मां सितारा खातून
अपनी बेटी के घर पैसे देने आई थी। क्योंकि उसकी बेटी दूध के लिए पैसे मांग रही थी।
इसी दौरान बिजली का पति अखिलेश शराब पीने के लिए पैसे छीनने लगा। विरोध करने पर अखिलेश
ने अपनी पत्नी पर बसूली (हथौड़ी) और कन्नी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। मां सितारा खातून के सामने ही उसकी बेटी
बिजली की हत्या की थी। मां ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे धक्का देकर गिरा
दिया था। सितारा खातून ने घटना की लिखित तहरीर थानाध्यक्ष कासना को दी थी। इसके
बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट ने अपराध को दुर्लभतम श्रेणी में
नहीं माना
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में
सोमवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष
दलील दी कि वह अत्यंत गरीब, निर्धन
है और कोई सगा संबंधी नहीं है। आरोपी पहली बार अपराध में लिप्त हुआ है, अतः कम सजा
दी जाए। जबकि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क दिया कि आरोपी ने बड़ी
बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या की है, जो गंभीर क्राइम है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट
ने यह केस दुर्लभतम श्रेणी में नहीं माना। इसके चलते फांसी
की सजा नहीं दी । हालांकि न्यायालय ने अखिलेश पॉलीवाल को आजीवन कारावास की सजा
सुनाई है।
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