नोएडा में आठ स्वीमिंग पूल पर एक्शन, मानक पूरे न करने पर किए गए बंद, 30 से ज्यादा स्वीमिंग पूल का किया गया था निरीक्षण

top-news
नोएडा में सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर 8 स्वीमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने निरीक्षण के बाद यह कार्रवाई की और संचालकों को सभी नियम पूरे करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

नोएडा में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले स्वीमिंग पूल संचालकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच के दौरान 8 स्वीमिंग पूल ऐसे पाए गए जो तय नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। प्रशासन की टीम ने 30 से ज्यादा जिम और स्वीमिंग पूल का निरीक्षण किया था। इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य संचालकों में भी हलचल देखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां इसी तरह की सख्ती जारी रहेगी।


निरीक्षण में खुली लापरवाही, दिए गए सख्त निर्देश

स्वीमिंग पूल तकनीकी समिति के अध्यक्ष की अगुवाई में टीम ने पूरे जनपद में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान 30 से अधिक स्वीमिंग पूल की जांच की गई, जिनमें से 8 जगहों पर गंभीर खामियां पाई गईं। समिति ने साफ कर दिया कि जब तक ये संचालक सभी मानकों को पूरा नहीं करते, तब तक इन पूलों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर नियमों के अनुसार व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था।


आगे भी जारी रहेगा औचक अभियान

डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा। आने वाले समय में भी इसी तरह औचक निरीक्षण किए जाते रहेंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई संचालक नियमों की अनदेखी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से साफ संदेश दिया गया है कि नियमों का पालन करना हर हाल में जरूरी है, खासकर उन जगहों पर जहां लोगों की सुरक्षा सीधे तौर पर जुड़ी होती है।


इन नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

प्रशासन ने स्वीमिंग पूल संचालकों के लिए कई जरूरी नियम तय किए हैं। इसमें सुरक्षा प्रमाण पत्र, आपदा प्रबंधन योजना, सीसीटीवी कैमरे, प्रशिक्षित लाइफगार्ड की तैनाती और जरूरी दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा पूल पर ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर जैसे उपकरण उपलब्ध होना जरूरी है। पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच, अग्निशमन प्रमाण पत्र, पास के अस्पताल और पुलिस का संपर्क विवरण भी वहां होना चाहिए। साथ ही पूल की गहराई के चिन्ह और फर्श की सुरक्षित बनावट भी अनिवार्य की गई है। इन सभी नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *