नोएडा गांवों में मकान बनाना होगा नियमों के तहत, भवन नियमावली 2016 में बदलाव संभव, तीनों प्राधिकरण अधिकारियों की बनेगी समिति

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नोएडा में ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के नियम सख्त होंगे, जल्द नक्शा पास कराना अनिवार्य किया जा सकता है।

नोएडा प्राधिकरण अब ग्रामीण आबादी वाले इलाकों में भवन निर्माण के नियमों को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2016 में लागू भवन विनियमावली की समीक्षा कर उसमें संशोधन किया जाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि आने वाले समय में गांवों में मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराना जरूरी हो सकता है। अभी तक इन क्षेत्रों में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से लागू नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में बिना अनुमति के निर्माण हो रहे हैं, जिससे अव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े खतरे लगातार बढ़ रहे हैं।


अवैध निर्माण रोकने के लिए बनेगा नया ड्राफ्ट

प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण को लेकर स्पष्ट नियमों की कमी है। इसी वजह से लोग बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर रहे हैं और कई जगह पुराने भवनों की ऊंचाई भी नियमों के खिलाफ बढ़ाई जा रही है। इससे न सिर्फ शहर के सुनियोजित विकास पर असर पड़ रहा है, बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि नए संशोधन के जरिए इन अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक समिति मिलकर ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसे शासन को भेजा जाएगा।


बुनियादी सुविधाओं की बेहतर योजना पर फोकस

प्राधिकरण का मानना है कि बिना योजना के हो रहे निर्माण से सड़क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रभावित होता है। कई जगह संकरी गलियां और अनियोजित निर्माण आपात स्थिति में राहत कार्यों को भी मुश्किल बना देते हैं। ऐसे में नए नियम लागू होने से न केवल निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित होगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी।


लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव और आपत्तियां

इस पूरी प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्राधिकरण जल्द ही ग्रामीणों और शहरवासियों से सुझाव और आपत्तियां मांगेगा, ताकि नियमों को जनहित में और सरल बनाया जा सके। शासन के निर्देश पर तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी, जो प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम मसौदा तैयार करेगी। नए नियम लागू होने के बाद गांवों में भी सुनियोजित तरीके से निर्माण होगा, जिससे भविष्य में अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सकेगी।

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