नवरात्रि से पहले ग्रेटर नोएडा में FSDA का छापा, सिटी मॉल से 6 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, 240 लीटर घी सीज
- Shiv Kumar
- 15 Oct, 2026
ग्रेटर नोएडा। नवरात्रि और त्योहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने छापेमारी की। नई बस्ती दादरी स्थित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी कम्यूनिटी प्राइवेट लिमिटेड (सिटी मॉल) के प्रतिष्ठान पर पहुंची टीम ने घी, तेल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की। इस दौरान छह अलग-अलग उत्पादों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों ने करीब 240 लीटर घी पर भ्रामक जानकारी अंकित होने के कारण उसे सीज कर दिया। वहीं, पैकिंग तिथि और बैच नंबर दर्ज नहीं होने के साथ मिसब्रांडेड पाए जाने पर करीब 18 किलोग्राम मिर्च पाउडर भी जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने विक्रेताओं को नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की हिदायत दी है।
सिटी मॉल से छह खाद्य पदार्थों के नमूने लिए
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा के मुताबिक, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने नई बस्ती दादरी स्थित सिटी मॉल पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान टीम ने अवतार ब्रांड घी, अवतार ब्रांड गाय का घी, मिर्च पाउडर, मखाना, सरसों का तेल और कुट्टू के आटे का एक-एक नमूना लिया। सभी छह नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने को देखते हुए विभाग की टीम प्रतिष्ठानों और गोदामों में उपलब्ध सामान की जांच कर रही है।
240 लीटर घी और 18 किलो मिर्च पाउडर जब्त
कार्रवाई के दौरान करीब 240 लीटर घी पर भ्रामक जानकारी अंकित होने का मामला सामने आया। अधिकारियों के अनुसार, पैकिंग पर घी में विटामिन और मिनरल्स होने का दावा किया गया था। इसी आधार पर घी को सीज कर दिया गया। इसके अलावा लगभग 18 किलोग्राम मिर्च पाउडर पर पैकिंग की तारीख और बैच नंबर दर्ज नहीं थे। विभाग ने इसे मिसब्रांडेड पाए जाने पर जब्त किया। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करना और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
खाद्य विक्रेताओं को नियमों का पालन करने की हिदायत
अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया कि वे केवल लाइसेंसी या पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदें। खरीदारी के दौरान पक्का बिल लेना भी जरूरी बताया गया है। विक्रेताओं को सामान की निर्माण तिथि, पैकिंग की जानकारी और बैच नंबर की जांच करने के बाद ही उसे ग्राहकों को बेचने की हिदायत दी गई। विभाग के मुताबिक, खाद्य पदार्थों के भंडारण और बिक्री के दौरान तय मानकों का पालन करना जरूरी है। नियमों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
त्योहारों तक जारी रहेगा जांच अभियान
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गोदामों और प्रतिष्ठानों में रखे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की गई। जिन उत्पादों पर संदेह हुआ, उनके नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अभियान जारी रहेगा। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर नमूनों की गुणवत्ता से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होगी और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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